ITR Filing AY 2025-26 आज हर टैक्सपेयर के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इनकम टैक्स विभाग ने इस बार कई बदलाव किए हैं – नई डेडलाइन, नए प्रोफेशन कोड, बेहतर डेटा सिस्टम और अधिक पारदर्शिता। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 (1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) की आय के लिए रिटर्न फाइल करना न केवल ज़रूरी है बल्कि एक अच्छी आर्थिक छवि बनाने का भी तरीका है।
अगर आप समय पर रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टैक्स रिफंड जल्दी मिलेगा, किसी भी प्रकार की पेनल्टी से बचेंगे और भविष्य में लोन वीज़ा जैसी ज़रूरतों में परेशानी नहीं होगी।
ITR Filing AY 2025-26 क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
ITR Filing AY 2025-26 का सीधा मतलब है – आप 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अपनी सभी आय, डिडक्शन और टैक्स डिटेल्स सरकार के सामने पेश कर रहे हैं।
यह क्यों ज़रूरी है?
- ✅ आय का आधिकारिक रिकॉर्ड: सैलरी, बिज़नेस, किराया, पूंजीगत लाभ (कैपिटल गेन) – सब दर्ज होता है।
- ✅ टैक्स डिडक्शन क्लेम करना: जैसे LIC, PPF, ELSS पर 80C, हेल्थ इंश्योरेंस पर 80D आदि।
- ✅ रिफंड पाना आसान: अगर TDS या एडवांस टैक्स ज़्यादा जमा हो गया है।
- ✅ वित्तीय साख: बैंक लोन, वीज़ा या सरकारी कागज़ात में मदद।
यहां तक कि जिनकी आय टैक्स स्लैब से नीचे है, वे भी ITR भर कर लाभ उठा सकते हैं।
ITR Filing AY 2025-26 की नई तारीख़ – राहत या देरी?
पहले ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख़ 31 जुलाई 2025 थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है।
क्यों दी गई राहत?
- कुछ फॉर्म (ITR-5, ITR-6, ITR-7) देर से जारी हुए।
- टैक्स प्रोफेशनल्स और बिज़नेस समूहों ने समय की मांग की।
- AIS/TIS डेटा और पोर्टल अपडेट में तकनीकी देरी हुई।
PIB की आधिकारिक सूचना यहाँ देखें
लेकिन याद रखें: यह शायद आखिरी एक्सटेंशन हो। आखिरी दिन का इंतज़ार न करें।

ITR Filing AY 2025-26 के लिए कौन सा फॉर्म भरना सही है?
गलत ITR फॉर्म चुनना सबसे आम गलती है। आइए समझते हैं:
- ITR-1 (सहज): ₹50 लाख तक की आय वाले सैलरी/पेंशनधारी जिनके पास सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है।
- ITR-2: कैपिटल गेन, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी या विदेशी संपत्ति वाले।
- ITR-3: बिज़नेस/प्रोफेशन से इनकम (फ्रीलांसर, ट्रेडर, यूट्यूबर)।
- ITR-4 (सुगम): जो 44AD, 44ADA, 44AE के तहत प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन लेते हैं।
ITR फॉर्म गाइड देखें – इनकम टैक्स इंडिया
ITR Filing AY 2025-26 में क्या बदलाव आए हैं?
- नए प्रोफेशन कोड: इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और गिग वर्कर्स के लिए।
- AIS और TIS इंटीग्रेशन: अब ज़्यादातर डिटेल्स ऑटो-फिल होंगी।
- कैपिटल गेन रिपोर्टिंग में सुधार: प्रॉपर्टी, शेयर और म्यूचुअल फंड के लिए।
- GST डेटा क्रॉस-चेक: बिज़नेस टैक्सपेयर के लिए सख्ती।
इनसे फाइलिंग आसान लगेगी लेकिन गलतियां पकड़ने का सिस्टम और सटीक हो गया है।
ITR Filing AY 2025-26 कैसे करें? – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
1️⃣ इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें।
2️⃣ AY 2025-26 चुनें और सही फॉर्म सेलेक्ट करें।
3️⃣ AIS, TIS, Form 26AS से डेटा ऑटो-फिल करें।
4️⃣ अपनी इनकम (सैलरी, किराया, बिज़नेस) और डिडक्शन डालें।
5️⃣ Validate करें और रिटर्न सबमिट करें।
6️⃣ ई-वेरिफिकेशन (आधार OTP, नेट बैंकिंग, या DSC से)।
ऑफलाइन ऑप्शन: ITR-1 से ITR-4 के लिए Excel Utility भी उपलब्ध है।
ITR Filing AY 2025-26 में गलती से बचें – वरना भारी पड़ेगा
- ❌ गलत फॉर्म भरना – गलत फॉर्म भरने से रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है।
- ❌ AIS/TIS डेटा को अनदेखा करना – हर FD इंटरेस्ट, डिविडेंड दर्ज करें।
- ❌ बैंक डिटेल्स गलत डालना – रिफंड अटक सकता है।
- ❌ विदेशी संपत्ति रिपोर्ट न करना – कानूनी नोटिस आ सकता है।
ITR Filing AY 2025-26 के बाद रिफंड कैसे चेक करें?
- NSDL रिफंड पोर्टल पर जाएं।
- PAN और Assessment Year डालें।
- स्टेटस देखें – Processed, Pending या On Hold।
ITR Filing AY 2025-26 के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट
- Form 16 (नियोक्ता से)
- Form 26AS, AIS और TIS
- होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट
- कैपिटल गेन डाक्यूमेंट (शेयर/प्रॉपर्टी)
- डोनेशन रिसीट (80G)

ITR Filing AY 2025-26 की डेडलाइन मिस करने पर क्या होगा?
- ₹5,000 पेनल्टी (₹1,000 अगर आय ₹5 लाख से कम है)
- सेक्शन 234A के तहत ब्याज देना होगा
- रिफंड में देरी और संभवतः नोटिस
ITR Filing AY 2025-26 के लिए स्मार्ट टिप्स
✅ जल्दी फाइल करें – पोर्टल ट्रैफिक और सर्वर क्रैश से बचेंगे।
✅ Form 26AS चेक करें – सारे TDS एंट्री मैच होनी चाहिए।
✅ सभी इनकम डिक्लेयर करें – फ्रीलांस, किराया, बोनस सब शामिल करें।
✅ रिकॉर्ड सुरक्षित रखें – कम से कम 6 साल तक डॉक्यूमेंट रखें।
ITR Filing AY 2025-26 क्यों ज़रूरी है?
ITR सिर्फ टैक्स का रिकॉर्ड नहीं – यह आपकी वित्तीय पहचान है।
- बैंक लोन, वीज़ा और सरकारी कामों में मदद।
- ज़्यादा कटे टैक्स का रिफंड पाने का ज़रिया।
- आर्थिक अनुशासन और अच्छी टैक्स हिस्ट्री बनती है।
ITR Filing AY 2025-26 अब एक रूटीन काम से ज़्यादा है – यह आपकी वित्तीय जिम्मेदारी और भरोसे का प्रमाण है।
15 सितंबर 2025 तक ITR भरने का मतलब है – तेज़ रिफंड, कोई पेनल्टी नहीं और मन की शांति।
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